वादकारियों को अदालत आने की जरूरत नहीं

 जिला जज प्रेमनाथ ने शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सतर्कता समिति की बैठक की। कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को उपाय बताया। परिसर में दवा का छिड़काव किया गया। गेट नंबर एक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रही। थर्मल स्कैनर से शरीर का तापमान मापा गया। अंदर आने वाले लोगों का हाथ धुलवाया गया। न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों ने मास्क लगाकर काम किया।


जिला जज ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट प्रयागराज ने दिशानिर्देश जारी किया है। कोरोना को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नहीं लगने की सलाह दी है। जागरूक रह कर ही इस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। कचहरी परिसर में भीड़ को कम करने के लिए संबंधित पत्रावलियों में सामान्य तिथि न्यायालय की ओर से नियत की जा रही है। वादकारी और अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर कोई भी प्रतिकूल आदेश नहीं पारित किया जाएगा। मुकदमे की तिथि जानने के लिए वादकारी अपने अधिवक्ता से फोन पर जानकारी ले सकते है। संचालित दोनों कैंटीन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह मास्क का प्रयोग करें। मास्क का वितरण भी किया गया है। अनावश्यक रूप से घूमने वालों को रोका जाएगा। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय, महेंद्र कुमार, रामचंद्र यादव प्रथम, डीके तिवारी, प्रतिमा तिवारी, रोहित रघुवंशी, अर्पिता सिंह, अध्यक्ष सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन राधेश्याम मिश्रा, कोर्ट मैनेजर प्रशांत निगम आदि मौजूद रहे।